MP मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन पत्र - Summary
यह MP मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए एक आवेदन पत्र है, जिसे सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस योजना का फ़ॉर्म आप सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए लिंक से PDF फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)
गरीब परिवारों की बेटी को शादी के बाद नवविवाहित जीवन के लिए 43,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। शादी समारोह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, चांदी और सात बर्तनों की खरीद के लिए 5000 रुपये दिए जाते हैं। सामग्री की कीमत और गुणवत्ता जिला-स्तरीय समिति द्वारा तय की जाती है। इस योजना के तहत, सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति लड़की 3,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, इस योजना के आवेदक को फोन खरीदने के लिए 3000 रुपये का चेक दिया जाता है, और इसे सत्यापित कराना भी अनिवार्य है। 📜
MP मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन पत्र योग्यता (Eligibility)
- कन्या या कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- शादी कर रहे जोड़े में बेटी की उम्र 18 वर्ष और उसके होने वाले पति की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए।
- ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, वे भी इस योजना के लाभ ले सकती हैं।
- ऐसी विधवा महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो।
जरुरी दस्तावेज़ (Documents Required)
- समग्र संहिता – श्रम संवर्ग के तहत पंजीकरण कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- आवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
MP मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन पत्र को PDF फ़ॉर्मेट में डाउनलोड करें। लिंक नीचे दिया गया है।