Haryana Teacher Transfer Policy - Summary
हरियाणा सरकार ने टीचर ट्रांसफर पालिसी (Haryana Teacher Transfer Policy PDF) में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इसके तहत, सरकार का दावा है कि संशोधित टीचर ट्रांसफर पालिसी के माध्यम से अध्यापकों के स्थानांतरण 20 जुलाई तक कर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने स्पष्ट किया कि कुछ संशोधनों के बाद कपल केस के लिए जोन निर्धारित कर दिया गया है।
महत्वपूर्ण बदलाव
इस ट्रांसफर पालिसी में ‘गंभीर रोगों’ (सीरियस एलमेंट डिजीज) को ‘दुर्बल विकार के रोग’ (डिजीज ऑफ डिबिलिटेटिंग डिस्ऑर्डर) के नाम से जाना जाएगा। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की पत्नियों को विशेष श्रेणी महिला अध्यापक की सूची से बाहर रखा गया है।
इसके अलावा, ‘विशेष रूप से सक्षम या मंदबुद्धि बच्चे’ की श्रेणी में ‘पुरूष’ शब्द को भी जोड़ा गया है। जो अध्यापक अवकाश से लौट रहे हैं, उनके समायोजन के लिए बनाए गए प्रावधान को वापस ले लिया गया है।
स्थानांतरण की प्रक्रिया
एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों से संबंधित अनुच्छेद में संशोधन किया गया है ताकि ये बदलाव केवल एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों द्वारा कार्यरत अध्यापकों के लिए लागू हों। स्थानांतरण की प्रक्रिया को पहले की तुलना में 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है।
सामान्य स्थानांतरण केवल वर्ष में एक बार, पहले से निर्धारित समय सारणी के अनुसार किए जाएंगे। विशेष श्रेणी में रिक्तियों के दावों के लिए 40 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रही अविवाहित महिला अध्यापकों के साथ-साथ प्रदेश से बाहर कार्यरत सैन्य या अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की पत्नियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ‘दुर्बल विकार के रोग’ (डिजीज ऑफ डिबिलिटेटिंग डिस्ऑर्डर) की स्थिति में, दंपति या अविवाहित बच्चों से संबंधित उपकारक भी जोड़ा जाएगा।
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