Right to Information Act 2009 (शिक्षा का अधिकार) - Summary
Right to Education Act 2009 (शिक्षा का अधिकार) के तहत, भारत में सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इस प्रक्रिया का संचालन schools management committees द्वारा किया जाएगा। इस (RTE) कानून के अनुसार, कोई सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा निजी ट्यूशन नहीं चला सकते हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act 2009)
शिक्षा का अधिकार (RTE) 2009 कानून का पारित होना और 2010 में इसके लागू होने से, शिक्षा अब हर बच्चे का अधिकार बन गया है। इस कानून में नई व्यवस्था भी की गई है, जिसके मुताबिक सभी निजी स्कूल अपनी कुल सीटों का एक चौथाई हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) बच्चों के लिए आरक्षित करेंगे।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य बिंदु
- भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में है।
- 2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया और शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया।
- इस मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिए 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education-RTE Act) बनाया गया।
- इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में नए अवसर प्रदान करना है।
- इस अधिनियम के तहत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।
शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम बच्चों को सही शिक्षा दें, तो हम सक्षम और कुशल मानव संसाधन का विकास कर सकते हैं। शिक्षा वास्तव में देश को शोध और नवाचार के माहौल में मदद करती है। यह नागरिकों के व्यक्तित्व, आचरण और मूल्यों को उभारती है और उन्हें एक वैश्विक नागरिक बनने में मदद करती है। इसलिए सभी देश समय-समय पर शिक्षा में सुधार के लिए प्रयास करते हैं और अपनी शिक्षा नीति की समीक्षा करते हैं।
भारत में बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही, उचित प्रशासनिक मानकों, सरकार से काफी प्रोत्साहन, और चेक और बैलेंस की नीति को अपनाना आवश्यक है।
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