Uttarakhand Old Age Pension Scheme Application Form in Hindi
उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension) Application Form
उत्तराखण्ड राज्य में सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) लागू की गयी है जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निम्न मानकों/शर्तो के अर्न्तगत पेंशन प्रदान करने की योजना है।
उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना – योग्यता
- लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आय रु.4000/- तक हो।
- अभ्यर्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नही किया जावेगा।
- गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र नीचे दिया गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
- PMSBY Application Form
- Saubhagya Scheme Guidelines
- State Welfare Scheme for Purohits West Bengal
- Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana Maharashtra Marathi
- Jal Shakti Abhiyan Guidelines
- Balika Samridhi Yojana (BSY) Application Form
- Jammu & Kashmir Old Age Pension Scheme Form
- माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2024 महाराष्ट्र – Manjhi Kanya Bhagyashree Scheme Maharashtra Marathi