उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) - Summary
राज्य के युवाओं, प्रवासियों और किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना’ का शासनादेश जारी किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 10 हजार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इस योजना का नाम उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) है, जो आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को प्रोत्साहित करना है, जो उद्यमशीलता अपनाना चाहते हैं। खासकर उन प्रवासियों को, जो कोविड-19 के कारण वापस उत्तराखंड लौटे हैं। यह योजना कुशल और अकुशल दस्तकारों, हस्तशिल्पियों, तथा शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों के लिए भी लाभकारी है।
योजना में शामिल होने वाले युवा उद्यमी, जो राज्य के मूल या स्थायी निवासी हैं, को स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होगी। इस प्रकार उद्यमी अपने व्यवसाय को शुरू कर सकेंगे।
योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- नये सेवा, व्यवसाय और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
- युवाओं और प्रवासियों के लिए रोजगार सुलभ करना, खासकर कोविड-19 के बाद।
- पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज हेतु पलायन को रोकना।
योजना की पात्रता
- आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
- योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
- आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।
- आवेदक ने विगत 5 वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजگار योजना का लाभ नहीं लिया हो। यदि कोई पहले लाभ मिला है, तो वह अपने उद्यम का विस्तार करने के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक और उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजना का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा।
- आवेदक को पात्रता की शर्तें पूर्ण करने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य है।
- अधिक आवेदन मिलने पर चयन “पहले आयें पहले पायें” (First Come First Serve) के आधार पर किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- आधार कार्ड की कॉपी
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार)
- शिक्षा का प्रमाण पत्र
- बैंक विवरण की कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- राशन कार्ड की कॉपी
आप उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पीडीऍफ़ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 📥