UP BOCW Matritava, Shishu Evam Balika Madad Yojana in Hindi
इस योजना का उद्देश्य उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराया जाना है।
पात्रता
- सभी पंजीकृत कर्मकार (महिला एवं पुरूष) (लाभ अधिकतम दो बच्चों तक देय होगा)।
हितलाभ
- वर्ष में एक बार एक मुश्त (लडका होने पर 10000 लडकी पर 12000 प्रति शिशु की दर से)‚ दो वर्ष की आयु तक ही देय है।
आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी या उनके परिवार के किसी सदस्य की ओर से उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु प्रसव के 1साल के भीतर निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दो प्र्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करवाई जाएगी।
- द्वितीय वर्ष का हितलाभ प्राप्त करने के लिए समबन्धित लाभार्थी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित शिशु जीवित है।
- आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित कर्मकार को चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रसव/जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।योजना के अन्तर्गत जन्म के एक वर्ष की अवधि तक प्रर्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे।
- प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में रू1000/-प्रतिमाह की दर से कटौती की जायेगी।
- PMSBY Application Form
- Saubhagya Scheme Guidelines
- State Welfare Scheme for Purohits West Bengal
- Mukhyamantri Saur Krushi Pump Yojana Maharashtra Marathi
- Jal Shakti Abhiyan Guidelines