Shadi Anudan Form Procedure - Summary
उत्तर प्रदेश सरकार अपनी शादी अनुदान योजना के तहत राज्य की लड़कियों को 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह शादी अनुदान योजना विशेष रूप से राज्य की अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और सामान्य जाति (GC) के सभी BPL परिवार की लड़कियों के लिए है।
शादी अनुदान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- शादी अनुदान के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- आवेदक शादी से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकता है।
शादी अनुदान योजना की योग्यता
- ग्रामीण परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्रों के BPL परिवारों की वार्षिक आय 56,460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana का लाभ परिवार की दो बेटियों को ही दिया जाएगा।
- यूपी शादी आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- शादी का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर आप संपर्क करके योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संपर्क सूत्र: 18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए संपर्क सूत्र: 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी के लिए संपर्क सूत्र: 0522-2286199
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को शादी से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन करना होगा। इसके लिए लड़की का आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, आय प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, माता-पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न और संबंधित विभाग के कार्यालय में जमा करने होंगे।
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