Rajasthan BOCW Children Education Scholarship Scheme in Hindi
राजस्थान श्रम विभाग ने श्रमिक योजना के जरिये मजदूरों के बच्चों को छात्रवृति प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत छात्रवृति का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस योजना में केवल केंद्रीय या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थी मान्य होंगे। यह योजना का लाभ चूनापत्थर और डोलोमाइट सहित अन्य खदान एवं बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को पात्र बनाया गया है।
Rajasthan BOCW Children Education Scholarship Scheme
राजस्थान श्रमिक छात्रवृत्ति योजना जरूरी दस्तावेज
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने के लिए विद्यार्थी की पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए।
- आवेदन करने के पास अपना आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- विद्यार्थी के पास स्कूल का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता गए किसी भी बैंक खाते का विवरण होना अनिवार्य है।
- बीड़ी एवं खदान श्रमिक परिचय-पत्र की प्रति कॉपी अनिवार्य है।
कक्षा-वार छात्रवृत्ति राशि
कक्षा | सभी के लिए | छात्राओं / विशेष श्रेणी हेतु |
कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक | 8000 रुपये | 9000 रुपये |
कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक | 9000 रुपये | 10000 रुपये |
आईटीआई के छात्र | 9000 रुपये | 10000 रुपये |
डिप्लोमा छात्र | 10000 रुपये | 11000 रुपये |
स्नातक (जनरल) छात्र | 13000 रुपये | 15000 रुपये |
स्नातक (व्यावसायिक) छात्र | 18000 रुपये | 20000 रुपये |
पोस्ट ग्रेजुएशन (जनरल) छात्र | 15000 रुपये | 17000 रुपये |
पोस्ट ग्रेजुएशन (प्रोफेशनल) छात्र | 23000 रुपये | 25000 रुपये |
मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार
कक्षा | पुरुस्कार राशि |
कक्षा 8 वीं से 10 वीं | 4000 रुपये |
कक्षा 11 वीं से 12 वीं | 6000 रुपये |
डिप्लोमा छात्र | 10000 रुपये |
स्नातक छात्रों | 8000 रुपये |
पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र | 12000 रुपये |
स्नातक (व्यावसायिक) छात्र | 25000 रुपये |
पोस्ट ग्रेजुएशन (प्रोफेशनल) छात्र | 35000 रुपये |
राजस्थान श्रमिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
- इस योजना में आवेदक के माता-पिता एवं अभिभावक को छः माह से अधिक समय से अभ्र्क खान/ बीड़ी श्रमिक/ आईरन और मैगनीज एवं क्रोम खदान में श्रमिक के रूप में कार्यरत होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता के परिवार की वार्षिक आय 120000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता के बच्चे किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से नियमित पढ़ते हो।
- विद्यार्थी/ आवेदक को किसी अन्य स्रोत्र/ विभाग व संस्थान से कोई छात्रवृति राशि प्राप्त करने वाले पात्र नहीं होंगे।
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