JRFRY Form - Summary
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) एक फसल क्षति सहायता योजना है, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, जिससे वे फसल क्षति के समय सुरक्षित रह सकें। इस योजना के तहत भू-स्वामी और भूमिहीन दोनों प्रकार के किसान शामिल होंगे। खास बात यह है कि किसानों को इस योजना के तहत कोई फसल बीमा प्रीमियम नहीं चुकाना होगा। उन्हें सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी।
राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) की घोषणा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों से फसलों के नुकसान से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
JRFRY का उद्देश्य
नीचे दिए गए मुख्य उद्देश्यों में JRFRY योजना का ध्यान केंद्रित है:
- अनपेक्षित प्राकृतिक आपदा या घटनाओं के कारण फसल क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- कृषि कार्य को जारी रखने के लिए किसानों की आय को मजबूत बनाना।
- कृषि कार्य के लिए वित्तीय प्रवाह को सुनिश्चित करना।
- खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, कृषि विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
किसानों का आच्छादन, पात्रता एवं अपवाद
इस योजना में लघु एवं सीमांत रैयत और गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसानों को शामिल किया गया है:
- रैयत- वे किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं और पी०एम०- किसान पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
- गैर-रैयत- वे किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं।
- किसान झारखंड राज्य का नागरिक होना चाहिए।
- किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान के पास वैध आधार संख्या होनी चाहिए।
- सरकारी या गैर-मजरूआ जमीन पर खेती करने वाले किसानों को उन दस्तावेजों के माध्यम से लाभ मिलेगा, जो राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।
- किसान न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगी। योजना के अंतर्गत अजजा, अ.जा., महिला, पहाड़िया जनजाति, और आदिम जनजाति किसानों की अधिकतम आच्छादन सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किये जाएंगे।
आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके JRFRY Form PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।