झारखण्ड फसल राहत योजना – Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana Form - Summary
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana) फसल बीमा योजना फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जानेवाली एक क्षतिपूर्ति योजना है। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के संकल्प को पूरा करेगी। यह योजना भू:स्वामी तथा भूमिहीन किसान, दोनों को आच्छादित करेगा। किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
झारखण्ड सरकार द्वारा राज्ये के किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) के नाम से एक नई योजना की घोषणा की गई है। यह योजना मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana Form – Overview
आर्टिकल | फसल राहत योजना ऑनलाइन आवेदन |
योजना शुरू की गयी | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माध्यम से |
विभाग | कृषि विभाग झारखंड |
वर्ष | 2022 |
राज्य | झारखण्ड |
योजना का नाम | Fasal Rahat Yojana |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानों को वित्तीय राशि प्रदान करना |
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana (JRFRY) – उद्देश्य
- अनापेक्षित प्राकृतिक आपदा अथवा घटनाक्रम के कारण फसल क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- कृषि कार्य को जारी रखने के लिए किसानों की आय को सूदृढ़ करना|
- कृषि कार्य हेतु वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित करना।
- खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, कृषि में तीव्र विकास तथा प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त करना।
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana Form – आवश्यक पात्रता
इस योजना (JRFRY) का लाभ लेने के लिए कृषक के पास निम्नलिखित पात्रता का होना जरुरी है।
- किसान झारखंड राज्य का निवासी हो।
- किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
- रैयत किसान जो स्वाम की भूमि पर फसल उगाते हैं तथा पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकृत हो।
- गैर रैयत किसान जो रैयतों की भूमि पर कार्य करते हैं।
- इस योजना का लाभ लेने हेतु लघु एवं सीमांत किसान दोनों ही पात्र हैं।
Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana Form – जरूरी दस्तावेज
- किसान का वैध आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- राशन कार्ड
- अन्य पहचान पत्र – पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड
- खेत का खाता नंबर/खसरा नंबर डिटेल
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आवेदन कर्ता का मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना फॉर्म – अनलाइन आवेदन
- सर्वप्रथम किसान आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेब पोर्टल https://jrfry.jharkhand.gov.in/ पर जाना होगा।
- अब इसके बाद आधिकारिक वेब पोर्टल पर किसान पंजीकरण करें विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आवेदकों के सामने एक Fasal Rahat Yojana फॉर्म या आवेदनपत्र खुलकर आएगा जिसमे कि अपना आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड पर लिखा नाम भरना होगा।
- इसके बाद किसानों को बोये जाने वाले फसल का नाम, क्षेत्रफल, बैंक खाता संख्या आदि भरना होगा।
- सभी डिटेल भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा।
आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana Form PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।