भारतीय संविधान Indian Constitution – सम्पूर्ण जानकारी 2025 - Summary
भारतीय संविधान (Indian Constitution) भारत का सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज है, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया था और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस लेख में, आप भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से जानेंगे, और आप इसका 2025 संस्करण PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं।
भारतीय संविधान का महत्व और इतिहास
भीमराव आंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है। इस संविधान की नींव भारत सरकार अधिनियम 1935 पर है, और यह दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अभी इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग शामिल हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है और सरकार के अलग-अलग अंगों के कामों को तय करता है।
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भारतीय संविधान का संगठन
संविधान में संसदीय सरकार का प्रावधान है, जिसमें संघीय संरचना दिखती है। केंद्र सरकार का आधिकारिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जो संविधान की धारा 79 के अनुसार केन्द्रीय संसद की दोनों सदनों – राज्यसभा और लोकसभा – के साथ काम करते हैं। धारा 74(1) के तहत, राष्ट्रपति को सलाह और मदद देने के लिए मंत्रीपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग होती हैं।
संविधान सभा और भारतीय संविधान लागू होने की प्रक्रिया
संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे और इसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा दो हिस्सों – भारत और पाकिस्तान – में बंटी। भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। संविधान बनाने में कुल 2 साल, 11 महीने, 18 दिन लगे। यह प्रक्रिया भारतीय इतिहास का एक बड़ा कदम था।
भारतीय संविधान के मुख्य भाग
भाग | विषय | अनुच्छेद |
---|---|---|
भाग 1 | संघ और उसके क्षेत्र | (अनुच्छेद 1-4) |
भाग 2 | नागरिकता | (अनुच्छेद 5-11) |
भाग 3 | मूलभूत अधिकार | (अनुच्छेद 12-35) |
भाग 4 | राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व | (अनुच्छेद 36-51) |
भाग 4A | मूल कर्तव्य | (अनुच्छेद 51A) |
भाग 5 | संघ | (अनुच्छेद 52-151) |
भाग 6 | राज्य | (अनुच्छेद 152-237) |
भाग 7 | सं संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरस्त | (अनुच्छेद 238) |
भाग 8 | संघ राज्य क्षेत्र | (अनुच्छेद 239-242) |
भाग 9 | पंचायत | (अनुच्छेद 243-243O) |
भाग 9A | नगरपालिकाएं | (अनुच्छेद 243P-243ZG) |
भाग 10 | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | (अनुच्छेद 244-244A) |
भाग 11 | संघ और राज्यों के बीच संबंध | (अनुच्छेद 245-263) |
भाग 12 | वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद | (अनुच्छेद 264-300A) |
भाग 13 | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम | (अनुच्छेद 301-307) |
भाग 14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं | (अनुच्छेद 308-323) |
भाग 14A | अधिकरण | (अनुच्छेद 323A-323B) |
भाग 15 | निर्वाचन | (अनुच्छेद 324-329A) |
भाग 16 | कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान | (अनुच्छेद 330-342) |
भाग 17 | राजभाषा | (अनुच्छेद 343-351) |
भाग 18 | आपातकालीन प्रावधान | (अनुच्छेद 352-360) |
भाग 19 | प्रकीर्ण | (अनुच्छेद 361-367) |
भाग 20 | संविधान के संशोधन | (अनुच्छेद 368) |
भाग 21 | अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान | (अनुच्छेद 369-392) |
भाग 22 | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | (अनुच्छेद 393-395) |
भारतीय संविधान समय के साथ कई संशोधनों से गुजरा है, जो इसे बदलते समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखते हैं। ताजा जानकारी के लिए, भारतीय संविधान का 2025 संस्करण देखना जरूरी है।