Harayana Unlock – 1 Guidelines (Lockdown 5) - Summary
हरियाणा की सरकार ने लॉकडाउन 5 (Lockdown 5.0) के लिए नवीनतम केंद्रीय गाइडलाइंस के अनुसार छूट देने का ऐलान किया है। ये नई गाइडलाइंस 8 जून से लागू होंगी, और मुख्य सचिव ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर कई गतिविधियों में ढील दी जाएगी।
हरियाणा में लॉकडाउन 5 में मिलने वाली छूट
लॉकडाउन 5 के तहत हरियाणा में कई महत्वपूर्ण छूटें दी गई हैं:
- हरियाणा के भीतर और पड़ोसी राज्यों में लोगों और सामान की आवाजाही के लिए अब कोई रोक नहीं होगी।
- राज्य के अंदर या बाहर जाने के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बीमार और 10 साल से कम बच्चे घर पर रहेंगे। इन्हें मेडिकल इमरजेंसी के समय ही बाहर जाने की अनुमति होगी।
- राज्य में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति सरकार की समीक्षा के बाद दी जाएगी।
- 8 जून से हॉस्पिटेलिटी सेवाओं और होटलों को क्रमबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी, लेकिन सभी लॉकडाउन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
- लॉकडाउन 5 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 और सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से सील किया जाएगा और वहां केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।
- नए दिशा निर्देशों में घर से काम करने की सलाह दी गई है।
- राज्य में रात के कर्फ्यू का समय रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अन्य गाइडलाइंस और आदेश भी हरियाणा में लागू किए जाएंगे।
डाउनलोड करें हरियाणा लॉकडाउन 5 गाइडलाइंस PDF
इस बारे में और जानकारी के लिए, आप यहाँ क्लिक कर के गाइडलाइंस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह PDF आपको लॉकडाउन 5 के नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगा।