Chhattisgarh Unorganized Worker Medical Assistance Scheme Form - Summary
छत्तीसगढ़ असंगठित कामकाजी चिकित्सा सहायता योजना फॉर्म को सही तरीके से भरकर जमा करने से कामकाजी कर्मचारियों को उनके चिकित्सा खर्चों में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जो अपनी मेडिकल जरूरतों के लिए मदद चाहते हैं। इसमें आवश्यक जानकारी जैसे कि कामकाजी कर्मचारी का नाम, पता, आधार नंबर, और अन्य संबंधित विवरण शामिल होते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी (Important Information)
इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित कर्मकार, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष है, को मंडल द्वारा राशि ₹50,000 तक चिकित्सा सहायता या इलाज में हुए वास्तविक खर्च प्रदान किया जाएगा। यह सहायता गंभीर बीमारियों जैसे किडनी, कैंसर, सिकलिंग (सिकलसेल एनीमिया), हृदय रोग, एवं लकवा के लिए उपलब्ध है। पात्रता के लिए, हितग्राही को 90 दिन पहले मंडल में पंजीकरण कराना होगा।
Chhattisgarh Unorganized Worker Medical Assistance Scheme Form (Mandatory Details)
- पंजीयन क्रमांक
- आवेदक / आवेदिका का नाम
- वैयक्तिक पहचान-पत्र (आधार नंबर / बी०पी०एल० कार्ड)
- पिता का नाम
- आवेदक / आवेदिका की आयु
- आवेदक / आवेदिका का व्यवसाय
- आवेदक / आवेदिका की वार्षिक आय (वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक न हो)
- आवेदक की बीमारी का नाम
- चिकित्सालय का नाम जहाँ आवेदक का इलाज चल रहा है
- चिकित्सालय का देयक क्रमांक
- चिकित्सालय की देयक राशि
- पत्र व्यवहार का पता
- आवेदक के हस्ताक्षर
चलिए, अब डाउनलोड करें छत्तीसगढ़ असंगठित कामकाजी चिकित्सा सहायता योजना फॉर्म को PDF प्रारूप में नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके या वैकल्पिक लिंक से। 📥