Bihar Lockdown Guidelines Hindi
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 31 तारीख को अत्यधिक COVID-19 संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राज्य में एक सप्ताह अर्थात 8 जून तक लॉकडाउन का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतू निदेश दिया गया हैं।
बिहार नई लॉकडाउन दिशानिर्देश | Bihar New Lockdown Guidelines
बिहार में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा
- सभी सरकारी कार्यालय 25 फीसद कर्मियों की उपस्थिति के साथ सरकारी कार्यालय शाम चार बजे तक खुले रहेंगे।
- फल-सब्जी, किराना, दूध, मांस-मछली व अन्य अनिवार्य सेवा से जुड़ीं दुकानें पहले की तरह ही रोज खुलेंगी।
- कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, सैलून समेत सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। डीएम अलग-अलग दुकानों की श्रेणी बना तय करेंगे दिन। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
- स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान रहेंगे बंद।
- सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के निजी व सरकारी आयोजनों पर रहेगी रोक। सांस्कृतिक व खेलकूद के आयोजनों पर भी रोक।
- बेवजह सड़क पर गाड़ी और पैदल से निकलने पर भी होगी कार्रवाई। सार्वजनिक वाहनों में 50 फीसद यात्रियों को ही बैठाने की अनुमति।
- सभी दुकानों में ग्राहकों और कर्मियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेंस अपनाना होगा।
- रेस्तरां व अन्य खाने की दुकानें पहले की तरह सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकेंगी। बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
- विवाह समारोह के नियमों में कोई ढील नहीं। पहले की तरह ही महज 20 लोगों को शादी या श्राद्ध समारोह में शामिल होने की अनुमति मिलेगी।
अधिक जानकारी के लिए अप Bihar New Lockdown Guidelines / Rules को PDF मे डाउनलोड कर सकते हैं।
