Bhamashah Pashu Bima Yojana Claim Form Rajasthan PDF
राजस्थान के पशुपालन करने वाले किसानों के लिए पशुपालन विभाग द्वारा Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana / भामाशाह पशुधन बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है। पशुपालन विभाग द्वारा बीमा की प्रीमियम राशि पर अनुदान भी प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत किसानों को उनके पशुओं की मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत SC, ST और BPL कार्ड धारक को भैंस का बीमा कराने पर 413 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। जिसके अंतर्गत ₹50000 का बीमा कवर किया जाएगा।
- इसके साथ ही गाय का बीमा कराने के लिए ₹330 की प्रीमियम भरनी होगी। जिसके अंतर्गत ₹40000 का कवर प्रदान किया जाएगा।
- इसके साथ ही भैंस का बीमा 3 साल का करने के लिए के लिए 1052 रुपए की प्रीमियम और गाय का बीमा 3 साल के लिए 14 साल 1402 रुपए में किया जाएगा।
भामाशाह पशुधन बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Bhamashah Pashu Bima Yojana – Required Documents)
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- बैंक खाते की फोटो कॉपी
- भामाशाह कार्ड की फोटो कॉपी
- BPL कार्ड की फोटो कॉपी
- अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदन फार्म
- पशु के कान में टैग सहित का नवीनतम फोटो
मृत पशु की मृत्यु होने पर क्लेम कैसे करें?
यदि आपके बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है। तो आपको लाभ प्राप्त करने के लिए क्लेम करना होगा। इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी
- सबसे पहले आपको बीमा कंपनी को कॉल अथवा SMS द्वारा सूचना प्रदान करनी होगी।
- इसके पश्चात बीमा कंपनी को आप बीमा पॉलिसी की फोटो कॉपी उपलब्ध कराएंगे।
- जिसके बाद आपको क्लेम फॉर्म भरकर बीमा कंपनी में जमा करवाना होगा।
- फार्म के साथ ही आपको मृत्यु प्रमाणपत्र, पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम करते हुए फोटो एवं टैग के साथ लिया गया फोटो भी सबमिट करना होगा।
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