Bhamashah Pashu Bima Yojana Claim Form Rajasthan - Summary
राजस्थान में पशुपालन करने वाले किसानों के लिए बीमा प्रीमियम पर अनुदान के साथ भामाशाह पशुधन बीमा योजना (Bhamashah Pashu Bima Yojana) का लाभ उठाने के लिए भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है। इस योजना के तहत, यदि किसी किसान के पशु की मृत्यु या विकलांगता होती है, तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
भामाशाह पशुधन बीमा योजना की विशेषताएं
- इस योजना के तहत SC, ST और BPL कार्ड धारक भैंस का बीमा कराने पर केवल 413 रुपये का प्रीमियम चुकाएंगे, जिससे ₹50000 का बीमा कवर मिलेगा।
- गाय का बीमा कराने के लिए, प्रीमियम केवल ₹330 है, जिसमें ₹40000 का कवर शामिल है।
- भैंस का 3 साल का बीमा कराने पर 1052 रुपए और गाय का 3 साल का बीमा 1402 रुपए में किया जा सकता है।
भामाशाह पशुधन बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Bhamashah Pashu Bima Yojana – Required Documents)
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- बैंक खाते की फोटो कॉपी
- भामाशाह कार्ड की फोटो कॉपी
- BPL कार्ड की फोटो कॉपी
- अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदन फार्म
- पशु के कान में टैग के साथ नवीनतम फोटो
मृत पशु की मृत्यु होने पर क्लेम कैसे करें?
यदि आपके बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो क्लेम के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- पहले, आपको बीमा कंपनी को कॉल या SMS द्वारा सूचना देनी होगी।
- इसके बाद, बीमा कंपनी को अपनी बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी उपलब्ध कराएं।
- क्लेम फॉर्म भरकर उसे बीमा कंपनी में जमा करें।
- फार्म के साथ, मृत्यु प्रमाणपत्र, पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम करते समय की फोटो और टैग के साथ लिया गया फोटो भी जमा करें।
नीचे दिए गए लिंक से भामाशाह पशुधन बीमा योजना क्लेम फॉर्म राजस्थान को PDF में डाउनलोड करें।