Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana Form Maharashtra
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना की शुरुवात की है जिसके तहत राज्य में 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु सीमा वाली सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए के हिसाब से सालाना 18000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के लिए महिलाएं जुलाई से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन सकेगी, लेकिन योजना के तहत 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु सीमा वाली महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana Form Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना |
राज्य | महाराष्ट्र |
इनके द्वारा शुरू की गई | डिप्टी सीएम अजित पवार जी द्वारा |
घोषणा कब की गई | 27 जून 2024 को बजट पेश करते हुए |
उदेश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उदेश्य से महिलाओ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
लाभ राशी | 1500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे |
लाभार्थी | राज्य में गरीब परिवारों की सभी महिलाएं पात्र होगी |
आयु सीमा | 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बिच की सभी महिलाएं |
बजट | 46 हजार करोड़ रुपये |
आवेदन कब शुरू होंगे | जुलाई से |
आवेदन प्रिकिर्या | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के लाभ व विशेषताएं
- राज्य विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट पेश करते हुए अजित पवार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ की घोषणा की है।
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत राज्य में 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु सीमा वाली सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए के हिसाब से सालाना 18000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु सीमा वाली महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना के लिए हर साल 46 हजार करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता महिलाओं की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना का लाभ लेने के लिए एक जुलाई के बाद आवेदन कर सकेगी।
- योजना में आवेदन करने वाली महिलाओ को लाभार्थी सूचि जारी करके अगस्त महीने से 1500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलना शुरू हो जाएगी।
- Maharashtra Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana के तहत मिलने वाली यह 1500 की राशी लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना को शुरू करने से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना पात्रता मापदंड
- आवेदक महिला महाराष्ट्र की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता महिलाओं की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए या इससे कम होनी चाहिए।
- महिलाओं का बैंक खाता होना चाहिए, जो उनके आधार से लिंक चाहिए।
- निराश्रित, विधवा और गरीब परिवारों की सभी महिलाएं योजना के लिए पात्र होगी।
- आवेदन के समय महिला के पास सभी डाक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए।
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करायचा?
- योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज
- लाभार्थ्यांचं आधार कार्ड
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्मदाखला
- राक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापर्यंत असणं अनिवार्क (5) बँक खातं पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स कॉपी)
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- रेशनकार्ड
- सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचं हमीपत्र
- लाभार्थी निवड ‘मुख्यमत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतु
- सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी यांनी আतरजमा करून ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्यांचा अर्ज
- सक्षम अधिकारी याच्याकडे सादर कराया, राम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे त्यानुसार सदर योजनेकरिता
- अंगणवाडी सेविका/पर्यवेशिका मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांच्या
- जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे निक्षित करण्यात येत आहे.
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