12091 Teacher List - Summary
यूपी के प्राथमिक स्कूलों में वर्ष 2011 में 72825 सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और 2016 तक सरकार ने 64257 पदों को भरने का दावा किया है। 25 जुलाई 2017 को इस मामले में शीर्ष कोर्ट का अंतिम निर्णय भी आया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद ने कोर्ट के आदेश पर अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे थे। 2015 में लिए गए प्रत्यावेदनों की जांच के बाद पता चला कि जिलों में 12091 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो नियुक्ति के योग्य हैं। उनमें से केवल 391 को ही तैनाती मिली है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि कुल नियुक्तियों की संख्या आखिर कैसे बढ़ी।
12091 शिक्षक लिस्ट की ताजा स्थिति
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में हुई 72825 शिक्षक भर्ती में से 12091 की सूची में अधिकांश अभ्यर्थी नियुक्ति पाने की राह अब तक देख रहे हैं। इस शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पा चुके हर शिक्षक का ब्योरा जुटाया जा रहा है, लेकिन इसमें असल खोज 12091 अभ्यर्थियों की ही हो रही है।
72,825 में से 66,655 का हो गया है चयन
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडेय सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी आदि को सुनकर दिया है। याची के अधिवक्ताओं का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप 66,655 पदों पर चयन हो चुका है। चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है, लेकिन 12091 पद अब भी बचे हुए हैं।
इन पदों पर काउंसिलिंग नहीं कराई गई और चयन की सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि उक्त 12,091 पदों पर काउंसिलिंग कराई गई, लेकिन बहुत कम अभ्यर्थी ही काउंसिलिंग में शामिल हुए। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई काउंसिलिंग आयोजित नहीं की या उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिल पाई।
12091 लिस्ट – कोर्ट ने कही यह बात
कोर्ट ने कहा, ‘आश्चर्यजनक है कि काउंसिलिंग की जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसिलिंग में न शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे, जबकि काउंसिलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड में नहीं है।’ इस स्थिति में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12,091 पदों पर नए सिरे से काउंसिलिंग के लिए विज्ञापन जारी करें और इस कैटेगरी में आने वाले उन अभ्यर्थियों को बुलाएं, जो पूर्व में काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए हैं।
काउंसिलिंग 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में कराई जाएगी। इस आशय का विज्ञापन तीन प्रमुख समाचार पत्रों में 22 और 25 जनवरी को प्रकाशित कराया जाएगा। यह समाचार पत्र ऐसे होने चाहिए, जिनका प्रत्येक जिले में प्रसारण हो।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अभ्यर्थी पूर्व की काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए हैं और 12091 पदों की सूची में शामिल हैं, वे काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। उन्हें इस आशय का हलफनामा देना होगा कि वे पूर्व में काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे अभ्यर्थी संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दो हजार रुपये भी जमा करेंगे।
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