राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2025 - Summary
राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021” शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार उद्योग खोलने के लिए लोन के साथ सब्सिडी भी प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है और ₹10 लाख तक के ऋण के लिए कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी।
इस योजना के तहत स्वरोजगार करने के लिए दिए गए ऋण पर 5% से 8% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2021 के अंतर्गत ना सिर्फ वह लोग आवेदन कर सकते हैं जो नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं बल्कि लोग अपने उद्योग के विस्तार / विविधीकरण / आधुनिकरण परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana)
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु केन्द्रीय / राज्य सरकार की अन्य प्रकृति की योजनाओं का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।
योजना का नाम “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना” होगा, इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। योजना दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना – योग्यता मापदंड
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ योग्यता मापदंडों को पूरा करना होगा जी की इस प्रकार हैं:-
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह या इन समहों के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर होना चाहिए।
- व्यक्तिगत आवेदक और साथ ही संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह / सोसायटी / साझेदारी फर्म / एलएलपी फर्म / कंपनी) भी पात्र होंगे।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
राजस्थान मुख्यमंत्री ऋण सीमा और ब्याज
ऋण सीमा :- इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु संयंत्र एवं मशीन, वर्क शेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 10 करोड़ रु. तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/ सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी. लिमिट सहित) होगा।
ऋण श्रेणियाँ एवं ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत ऋण राशि के आधार पर निम्नानुसार 3 श्रेणियों में प्रदत्त ऋण का समय पर चुकारा करने पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान देय होगा:
- 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज दर होगा।
- 25 लाख से 05 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज दर होगा।
- 05 करोड़ से 10 करोड़ के ऋण पर 5 % ब्याज दर होगा।
ऋण संबंधी अन्य प्रावधान
- व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये रहेगी। व्यापार से तात्पर्य वाणिज्यिक उत्पादों का थोक अथवा खुदरा क्रय-विक्रय है।
- बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के एक लाख रूपये तक के ऋण पर ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा।
- यदि बैंक ऋण पर देय ब्याज दर उक्त दर के बराबर या उससे कम है, तोशत-प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
राज्य | राजस्थान |
योजना का नाम | Rajasthan CM Laghu Udyog Yojana |
भाषा | हिंदी |
उद्देश्य | स्वरोजगार प्रदान करना |
वर्ष | 2021 |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के नागरिक |
सब्सिडी | 5% से 8% |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
और अधिक जानकारी आप राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना PDF डाउनलोड करें नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके।