Rajasthan Pension Schemes Rules & Eligibility - Summary
राजस्थान का वास्तविक निवासी हो और आवेदन करने की तिथी को कम से कम सात वर्ष की अवधि से राजस्थान में रहता हो। जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा नियमित आय न हो। उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।
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