34540 Teacher List - Summary
बिहार राज्य में 34540 सहायक शिक्षकों की बहाली को लेकर अदालती आदेश के बावजूद अभी तक नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं। इस स्थिति से नाराज कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को अगले सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगले सुनवाई के दिन दोनों अधिकारियों के खिलाफ अदालती आदेश के अपमान का आरोप लगाया जाएगा।
कोर्ट की सुनवाई
जस्टिस पीबी बजन्थरी और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने बताया कि 19 अक्टूबर 2016 को हाईकोर्ट ने 2213 सहायक शिक्षकों के खाली पदों को छह महीनों में भरने का आदेश दिया था। लेकिन लगभग सात साल का समय बीतने के बाद भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।
इस बीच, कोर्ट ने उपस्थित निदेशक से यह भी पूछा कि सहायक शिक्षकों की बहाली की जिम्मेदारी किसके पास है। इस पर उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी को सहायक शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। कोर्ट ने इस जवाब पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह मामला केवल एक जिले का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का है।
इस मुद्दे को कोर्ट ने दो सप्ताह के बाद पुनः सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
34540 Teacher List
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