12091 Teacher List Hindi
यूपी के प्राथमिक स्कूलों में वर्ष 2011 में 72825 सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई और 2016 तक पदों के सापेक्ष 64257 पद भरने का सरकार की ओर से दावा किया जा चुका है। 25 जुलाई 2017 को इस मामले में शीर्ष कोर्ट अंतिम निर्णय भी दे चुका है। अभ्यर्थियों का दावा है कि भर्ती के दौरान ही बेसिक शिक्षा परिषद ने कोर्ट के आदेश पर अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लिए थे। 2015 में लिए गए प्रत्यावेदनों की जांच के बाद कहा गया था कि जिलों में 12091 ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं, जो नियुक्ति के योग्य हैं। उनमें से मात्र 391 को ही तैनाती मिली है, तब कुल नियुक्तियों की संख्या आखिर कहां से बढ़ गई।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में हुई 72825 शिक्षक भर्ती में से 12091 की सूची के अधिकांश अभ्यर्थी नियुक्ति पाने की राह अब तक देख रहे हैं। इस शिक्षक भर्ती में वैसे तो नियुक्ति पा चुके हर शिक्षक का ब्योरा जुटाया जा रहा है लेकिन, उसमें असल खोज 12091 अभ्यर्थियों की हो रही है।
72,825 में से 66,655 का हो गया है चयन
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडेय सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी आदि को सुनकर दिया है। याची के अधिवक्ताओं का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप 66,655 पदों पर चयन हो गया है। चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है, लेकिन 12091 पद अब भी शेष हैं।
इन पर काउंसिलिंग नहीं कराई गई और चयन की सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का हलफनामा दे दिया कि उक्त 12,091 पदों पर काउंसिलिंग कराई गई थी लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थी काउंसिलिंग में शामिल हुए। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई काउंसिलिंग ही नहीं कराई अथवा फिर उन्हें ऐसी किसी काउंसिलिंग की जानकारी नहीं हो सकी।
12091 लिस्ट – कोर्ट ने कही यह बात
कोर्ट ने कहा, ‘आश्चर्यजनक है कि काउंसिलिंग की जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसिलिंग में न शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे जबकि काउंसिलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है।’ ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12,091 पदों पर नए सिरे से काउंसिलिंग के लिए विज्ञापन जारी करे और इस कैटेगरी में आने वाले उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, जो पूर्व में काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए हैं।
काउंसिलिंग पांच फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में कराई जाए। इस आशय का विज्ञापन तीन प्रमुख समाचार पत्रों में 22 और 25 जनवरी को प्रकाशित कराया जाए। यह समाचार पत्र ऐसे होने चाहिए, जिनका प्रत्येक जिले में प्रसारण हो।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अभ्यर्थी पूर्व की काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए हैं और 12091 पदों की सूची में शामिल हैं, वे काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे। उन्हें इस आशय का हलफनामा देना होगा कि वे पूर्व में काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे अभ्यर्थी संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दो हजार रुपये भी जमा करेंगे।