Shadi Anudan Form Procedure Hindi
उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य की लड़कियों को शादी अनुदान योजना के तहत 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ राज्य की अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), तथा सामान्य जाति (GC) के सभी BPL परिवार की लड़कियों को दिया जायेगा।
शादी अनुदान ऑनलाइन आवेदन पत्र
- शादी अनुदान के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट www. Shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- आवेदक को शादी से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकता है।
शादी अनुदान योजना की योग्यता
- ग्रामीण परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपए तथा शहरी क्षेत्रो के बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय 56,460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojanaका लाभ परिवार की दो बेटियों को ही दिया जायेगा।
- यूपी शादी आर्थिक सहयता योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- शादी का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विवाह अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके। योजना से जुड़े अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र -18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को शादी से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकता है। जिसके लिए लड़की का आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, माता पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों पत्र के साथ सलग्न और संबंधित विभाग के कार्यालय में कराने होंगे।