Mool Niwas Form - Summary
मूल निवास फॉर्म (Mool Niwas Form) एक आवेदन पत्र है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के स्थायी निवास को साबित करने के लिए किया जाता है। यह सरकार को यह पुष्टि करने में मदद करता है कि आवेदक वास्तव में उस क्षेत्र या राज्य का निवासी है। यह फॉर्म आमतौर पर सरकारी योजनाओं, स्कूल या कॉलेज में प्रवेश, और नौकरी के लिए आवेदन करते समय निवास प्रमाण के रूप में मांगा जाता है।
मूल निवास फॉर्म भरने के बाद व्यक्ति अपने स्थायी पते की घोषणा करता है और सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करता है। जांच पूरी होने के बाद आवेदक को मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो उसके स्थायी निवास का आधिकारिक प्रमाण होता है और उसे विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने में मदद करता है।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है?
मूल निवास प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि कोई व्यक्ति राज्य का निवासी है। यह दस्तावेज सरकारी काम, नौकरी, शिक्षा में दाखिला और अन्य योजनाओं के लिए जरूरी होता है। राजस्थान में, मूल निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने और कई सरकारी सुविधाओं के लिए किया जाता है।
Mool Niwas Form और इसकी मुख्य बातें
| दस्तावेज का नाम | मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान |
| राज्य | राजस्थान |
| उद्देश्य | राजस्थान राज्य के नागरिक को राज्य का नागरिक होने का प्रमाण देना |
| लाभार्थी | राज्य के निवासी |
| लाभ | सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं |
| शुल्क | 30 रुपए |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
| Mool Niwas Form PDF | Download PDF |
| अधिकारीक वेबसाइट | https://jaipur.rajasthan.gov.in |
| जरूरी दस्तावेज | आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, जाति प्रमाण पत्र, जमाबंदी, मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, पटवारी की रिपोर्ट, विवाह प्रमाण पत्र आदि |
मूल निवास फॉर्म (Mool Niwas Form) राजस्थान का महत्व
Bonafide Certificate जिसे हिंदी में मूल निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, यह साबित करता है कि कोई व्यक्ति किसी खास इलाके का निवासी है। छात्र इसके जरिए शिक्षा संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं और सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी कामों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद करता है।
मूल निवास फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करें?
- मूल निवास फॉर्म PDF डाउनलोड करें: राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आप अपने नजदीकी तहसीलदार कार्यालय से फॉर्म ले सकते हैं या नीचे दिए लिंक से सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें: आवेदक का नाम, माता/पिता/पति का नाम, घर का पता, गैस कनेक्शन नंबर, परिवार की वार्षिक आय, परिवार के सदस्यों का विवरण आदि।
- फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी तहसीलदार कार्यालय में जमा करें। आपके आवेदन की जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो ये कदम उठाएं:
- सबसे पहले राजस्थान SSO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
- “Registration” लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
- “Citizen” विकल्प चुनें और मांगी गई जानकारी डालकर सबमिट करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर लॉगिन करें। अब आप ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मूल निवास फॉर्म के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक को राजस्थान में कम से कम 10 साल तक रहना चाहिए।
- राजस्थान के निवासी से शादी करने वाली महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं।
- नाबालिग आवेदकों के लिए उनके माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर आवास प्रमाण पत्र जारी होगा।
मूल निवास के लिए जरूरी दस्तावेज
- मतदाता पहचान पत्र की कॉपी
- आधार कार्ड की कॉपी
- परिवार रजिस्टर की नकल
- राशन कार्ड की कॉपी
- जन्म प्रमाण पत्र
- बिजली बिल या पानी बिल
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के फायदे
- शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने के लिए जरूरी।
- छात्रवृत्ति पाने में मदद करता है।
- सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन में आवश्यक।
- सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने में सहायक।
- अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं में प्रमाण के लिए जरूरी।
मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का तरीका
- अधिकारीक वेबसाइट या ई-मित्र पोर्टल पर जाएं।
- अपनी जानकारी जैसे नाम, पिता/माता का नाम, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, मूल निवास का पता सही भरें।
- फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन पूरा होने के बाद 7-8 दिनों में संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
आप नीचे दिए लिंक से Mool Niwas Form PDF डाउनलोड कर सकते हैं।