Makan Maramat Yojana Form (मकान मरम्मत योजना फॉर्म) - Summary
राज्य सरकार समय समय पर नागरिकों के हित में विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी एक योजना है जिसका नाम है – अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023, इस योजना का लाभ मुख्य रूप से प्रदेश के अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप को कौन कौन सी पात्रता पूरी करनी होगी। साथ ही आप को कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना की शुरुआत हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की गयी है। इस योजना में लाभ लेने के लिए सभी पात्र उम्मीदवार इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। जहाँ से वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकेंगे और फिर आवेदन-प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
Makan Maramat Yojana Form – Overview
योजना का नाम | अंबेडकर आवास नवीनीकरण (मरम्मत) योजना |
संबंधित राज्य | हरियाणा |
संबंधित विभाग का नाम | हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
लाभार्थी | प्रदेश के बीपीएल और अनुसूचित वर्ग के लोग |
उद्देश्य | हरियाणा में पात्र लोगों को घर की मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
सहायता राशि | राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को कुल 80 हजार रूपए प्रदान किया जाएगा। |
आधिकारिक वेबसाइट | (haryanascbc.gov.in) |
अंबेडकर आवास नवीनीकरण (मरम्मत) योजना – योग्यता
- इस योजना (बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना) के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का अनुसूचित जाति / गैर अधिसूचित जाति तथा किसी भी श्रेणी के लेकिन बीपीएल वर्ग के उम्मीदवार होना आवश्यक है।
- ये आवश्यक है कि आवेदक ने इससे पहले किसी भी सरकारी विभाग से घर की मरम्मत अथवा निर्माण हेतु कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया हो।
- आवेदक का मरम्मत हेतु मकान स्वयं के नाम पर होना चाहिए तभी उन्हें बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना का लाभ मिलेगा।
- सम्बंधित मकान का निर्माण कम से कम 10 वर्ष पूर्व हुआ हो। या इससे अधिक की अवधि हो। साथ ही मरम्मत की आवश्यकता हो।
Makan Maramat Yojana Form – जरूरी
- आवेदक का आधार कार्ड
- आधार लिंक्ड बैंक पासबुक फोटो सहित
- राशन कार्ड ( बीपीएल का )
- जाति प्रमाण पत्र
- हरियाणा स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मकान के सामने खड़े होकर एक फोटो
- प्लाट की रजिस्ट्री या फिर लाल डोरे से संबंधित रिपोर्ट ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तस्दीक की गयी।
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)
- बिजली का बिल या फिर पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स आदि में कोई एक।