Harayana Unlock – 1 Guidelines (Lockdown 5)
हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार (Government of Haryana) ने लॉकडाउन 5 (Lockdown 5.0) के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक छूट देने का फैसला किया है। जो कि 8 जून से प्रदेश में लागू किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। नई गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन लागू होगा, जबकि 8 जून के बाद कंटोनमेंट जोन से बाहर तमाम गतिविधियों में ढील दी जाएगी।
हरियाणा में लॉकडाउन 5 में मिलेगी ये छूट
- हरियाणा के भीतर और दूसरे राज्यों में लोगों और माल की आवाजाही के लिए अब कोई रोक नहीं होगी।
- राज्य के भीतर या बाहर आने-जाने के लिए किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- 65 साल से अधिक बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बीमार और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ही इन्हें बाहर निकलने की अनुमति होगी।
- राज्य में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति सरकार की समीक्षात्मक रिपोर्ट के बाद दी जाएगी।
- आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटेलिटी) सेवाओं, होटलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
- लॉकडाउन 5 के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 और अंडर सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील रखा जाएगा और वहां सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।
- नए दिशा निर्देशों में घर से काम की वकालत की गई है।
- राज्य में कर्फ्यू के वक्त रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है।
- इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के निर्देश और आदेश भी हरियाणा में लागू किए जाएंगे।