Chirag Yojana Form 2024-25 - Summary
हरियाणा चिराग योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में फ्री शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जिन परिवारों की सालाना आय ₹1,80,000 से कम है, वे सभी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चिराग योजना में कक्षा तीसरी से कक्षा 12वीं तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और इस योजना के तहत अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो नए सत्र 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।
चिराग योजना से सम्बंधित पात्रता मानदंड
- हरियाणा चिराग योजना 2024 के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक विद्यार्थी को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक विद्यार्थियों के पारिवारिक वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत केवल उन विद्यार्थियों को पात्र माना जायेगा जो अकादमिक रूप से उत्कृष्ट हैं और प्रत्येक अनुभाग में लगातार उत्तीर्ण हुए हैं।
हरियाणा चिराग योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं
- चिराग योजना का आरंभ हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है।
- राज्य सरकार की इस योजना को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नियम-134ए को समाप्त करते हुए शुरू किया गया है।
- इस योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में तीसरी से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को निजी स्कूलों में निःशुल्क स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया है।
- हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित Haryana Cheerag Yojana 2024 के अंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थियों के निजी स्कूलों के शिक्षा शुल्क का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
चिराग योजना आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड (विद्यार्थी व माता-पिता का)
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विद्यार्थी की फोटो
- फैमिली आईडी में पंजीकृत मोबाइल नंबर
इस योजना से जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।