Food Department Rajasthan Form
Food Department Form – Download Rajasthan Ration Card Application Form Download
राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 दिनांक 14.11.2011 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से संबंधित राशन कार्ड जारी करने का बिन्दु है। इस अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में राशनकार्ड जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 97(1)खावि/साविप्र/2010-11 दिनांक 11.11.2011 द्वारा सभी जिला कलक्टरों/ जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं
Rajasthan Ration Application Form Download Procedure:-
Step 1: First of all, the applicant must go to the official website https://food.raj.nic.in/ of Food Department Ration Card form, Rajasthan.
Step 2: “खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) / राशन कार्ड – फॉर्म” will show on the bottom on the left hand of the official website of the Rajasthan Food Department
Step 3: After Click on “खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) / राशन कार्ड – फॉर्म” new window will be open in which ration card forms is available.
खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) / राशन कार्ड – फॉर्म :-
- ई मित्र / सीएससी के माध्यम से राशन कार्ड बनवाने / संशोधन हेतु फॉर्म
- खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र
- राज्य स्तरीय योग्यता प्रमाण-पत्र धारकों की सूची
You can download form the alternative link provided below in PDF format:-