MP मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन पत्र in Hindi
यह MP मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए एक आवेदन पत्र है जिसे सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है।इस योजना का फॉर्म आप सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण विभाग से प्राप्त कर सकते है या फिर निचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
गरीब परिवारों की बेटी को शादी के बाद नव विवाहित जीवन के लिए 43,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। शादी समारोह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, चांदी और सात बर्तनों की खरीद के लिए 5000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। सामग्री की कीमत और गुणवत्ता जिला-स्तरीय समिति द्वारा तय की जाती है। इस योजना के माध्यम से, सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति लड़की 3,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के आवेदक को फोन खरीदने के लिए 3000 रुपये का चेक प्रदान किया जाता है, और इसे सत्यापित करवाना भी अनिवार्य है।
MP मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन पत्र योग्यता (Eligibility)
- कन्या या कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- शादी कर रहे जोड़े में बेटी 18 वर्ष तथा उसका होने वाले वाला पति 21 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए।
- इसके अलावा कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्टर भी होना चाहिए।
- ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना के लाभ ले सकती हैं।
- ऐसी विधवा महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रुप से सक्षम न हो।
जरुरी दस्तावेज़ (Documents Required)
- समग्र संहिता – श्रम संवर्ग के तहत पंजीकरण कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- आवास प्रामाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
Download the MP मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन पत्र in PDF format using the link given below or alternative link.
- HDFC Bank DD Form
- West Bengal Ration Card Form 6
- LadliLaxmiYojanaForm2024–लाड़लीलक्ष्मीयोजनाफॉर्म
- PAN Correction Form NSDL
- Railway Reservation Application Form – Tatkal Ticket Booking