Right to Information Act 2009 (शिक्षा का अधिकार) Hindi

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Right to Information Act 2009 (शिक्षा का अधिकार) in Hindi

Right to Information Act - शिक्षा का अधिकार

Right to Education Act 2009 (शिक्षा का अधिकार) के अंतर्गत देश में सरकारी स्कूल में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और इन सब का प्रबंधन schools management committees द्वारा किया जाएगा। इस (RTE) कानून के अनुसार कोई भी सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा अपना खुद का प्राइवेट ट्यूशन नहीं चला सकते है।

शिक्षा का अधिकार (RTE) 2009 कानून पारित हुआ और 2010 में इसके लागू होने के साथ ही शिक्षा देश में हर बच्चे का हक बन गई है। इस कानून में अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था भी की गई थी कि सभी निजी स्कूल अपनी कुल सीटों का एक-चौथाई EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिये आरक्षित रखेंगे।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act 2009 )

शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम बच्चों को सही शिक्षा दें तभी हम योग्य और कुशल मानव संसाधन का विकास कर सकेंगे। शिक्षा वस्तुतः शोध और नवाचार का माहौल बनाने में देश की मदद करती है। शिक्षा देश के नागरिकों के व्यक्तित्व, आचरण और मूल्यों को निखारती है तथा उन्हें एक विश्व नागरिक बनने में मदद करती है। यही कारण है कि सभी देश एक निश्चित अंतराल पर शिक्षा में सुधार करने का कठिन प्रयास करते हैं और अपनी शिक्षा नीति की समीक्षा करते हैं।

भारत  में बच्चों के भविष्य को सही राह दिखाने में समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जाए और इसके लिये अन्य सुधारों के साथ-साथ उचित प्रशासन मानकों, सरकार द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन तथा चेक और बैलेंस की नीति अपनाने की ज़रूरत है।

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