राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना फॉर्म – Rajiv Gandhi Bhumihin Nyay Yojana Form - Summary
छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने कृषि आदान सहायता हेतु राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना 15.05.2020 द्वारा लागू की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” के माध्यम से हम प्रदेश के सर्वाधिक जरूरतमंद परिवारों की मदद कर पाएंगे।
इस न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरूआत आज 1 सितम्बर से हो रही है। पंजीयन का यह काम 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा। योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि, सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।
छत्तीसगढ़ राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना का उद्देश्य
उक्त जारी दिशा-निर्देश को अधिकमित करते हुए खरीफ वर्ष 2021 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया जाता है:
- फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।
- फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- फसल के कास्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषको के शुद्ध आय में वृद्धि करना।
- कृषको को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन।
- कृषि को लाभ के व्यवसाय के रुप में पुर्नस्थापित करते हुए जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि।
राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना फॉर्म 2021 – कृषक पंजीयन के लिए आवेदन कैसे करें
- योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषकों को निर्धारित समयावधि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल https://rgkny.cg.nic.in में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना फॉर्म PDF को पीडीएफ़ प्रारूप मे डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं।
- योजनांतर्गत कृषक पंजीयन का कार्य दिनांक 01 जून से 30 सितम्बर तक किया जाएगा।
- इस फॉर्म को सही तरीके से भरकर परिवार के मुखिया को आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
छत्तीसगढ़ राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना फॉर्म – जरूरी दस्तावेज
- पंजीयन हेतु मजदूर परिवार के मुखिया को आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन में मोबाइल नंबर का भी उल्लेख करना होगा। ग्राम पंचायत सचिव प्राप्त आवेदन को निर्धारित समय सीमा में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। जहां पोर्टल में इसकी प्रविष्टी की जाएगी।
छत्तीसगढ़ राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना फॉर्म – हितग्राही की पात्रता
- समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
- संस्थागत भुधारक/बटाईदार/लीज कृषक योजना अंतर्गत पात्र नही होंगे।
- संबंधित मौसम में भुंइया पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रकबे, में से जो भी कम
- हो, उक्त फसल व रकबे को आदान सहायता राशि की गणना हेतु मान्य की जाएगी।
- कृषकों को आदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना
- अनिवार्य होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
- योजनांतर्गत सम्मिलित फसलों पर ही आदान सहायता देय होगा।
छत्तीसगढ़ राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना 2021 -आदान सहायता राशि
- योजनांतर्गत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकां को प्रति वर्ष राशि रु. 9,000 प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी।
- वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ रु. 10,000/- आदान सहायता राशि दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषको को तीन वर्षां तक आदान सहायता राशि दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना 2021 – विशेषताए
Scheme | राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना |
Launched By | CM Bhupesh Baghel |
Beneficiaries | Landless laborers |
Benefit | Yearly Rs.6000 in Bank Account |
राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना फॉर्म PDF | Download PDF |
Official Website | rgkny.cg.nic.in |