Rajasthan Lockdown Guidelines Hindi PDF

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Rajasthan Lockdown Guidelines - Summary

कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण, राजस्थान सरकार ने राज्य में सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है, जो 10 मई की सुबह 5 बजे से लेकर 24 मई की शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। यह Rajasthan Lockdown से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।

राजस्थान लॉकडाउन नियमों का अपडेट

राजस्थान में लागू लॉकडाउन के दौरान, सुनिश्चित करें कि आप सभी नियमों का पालन करें। ये दिशानिर्देश हमारी सुरक्षा के लिए हैं और हमें इस संकट से बाहर आने में मदद करेंगे।

राजस्थान लॉकडाउन दिशानिर्देश – Rajasthan Lockdown Guidelines

  • राज्य में 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
  • राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जा सकेंगे।
  • विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, जैसे डीजे, बारात और प्रीतिभोज की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी।
  • विवाह सिर्फ घर पर या कोर्ट मैरिज के रूप में होगा, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
  • विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
  • शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से सामान की होम डिलीवरी भी नहीं हो सकेगी।
  • मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे।
  • विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैंड-बाजा वादकों द्वारा एडवांस बुकिंग राशि लौटाई जानी चाहिए।
  • किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे।
  • सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
  • आम नागरिकों से अपील है कि वे पूजा-अर्चना और प्रार्थना घर पर ही करें।
  • अस्पताल में कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा।
  • मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन, जैसे बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे।
  • बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
  • अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग की अनुमति होगी।
  • श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी।
  • उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन किया जा सकेगा।
  • निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेंगी। सामग्री की आपूर्ति फोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकेगी।
  • शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रैल, 2021 को जारी गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी।
  • जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर द्वारा कंटेनमेन्ट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

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