Rajasthan Awas Yojana Application Form for Construction Workers Hindi

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Rajasthan Awas Yojana Application Form for Construction Workers Hindi

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पट्टा हासिल कर रहे भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल से पंजीकृत निर्माण श्रमिक अब सुलभ्य आवास योजना के जरिए डेढ़ लाख तक की मदद लेकर अपना घर बनाने का सपना साकार कर सकेंगे।

इसके लिए पंजीकृत श्रमिकों, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत समिति या ग्राम पंचायत की ओर से पट्टा दिया गया है। इसमें वे पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी शामिल होंगे, जो हाउसिंग बोर्ड से आवंटित भूखंड पर लोन लेकर मकान बना रहे हैं या बोर्ड द्वारा बनाकर दिए मकान का भुगतान कर रहे हैं।

Rajasthan Awas Yojana Application Form (Required Decuments)

निर्माण श्रमिक आवास योजना के लिए दस्तावेज

  • बीपीएल श्रेणी के प्रमाण पत्र/कार्ड की प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • अनु.जाति या अनु.जन.जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • केवल दो पुत्रियाँ हो तो इस आषय के प्रमाण पत्र की प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • वार्षिक आय, प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (रूपयों में)।
  • भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नि/पति का मालिकाना हक होने का प्रमाण/दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • प्लाट/भूखण्ड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
  • सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित विस्तृत आकलन/प्राक्कलन तथा ले-आउट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  • वित्तीय संस्थान/बैंक से आवास ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में संबंधित वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
  • स्वयं की बचत या बैंक वित्तीय संस्था से भिन्न किसी अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में आवास की अनुमानित निर्माण लागत के प्रमाण-पत्र, जो पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ट अभियन्ता या उससे उच्च स्तर के अभियन्ता द्वारा जारी किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
  • हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
  • भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
  • आधार कार्ड की प्रति
  • बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति

निर्माण श्रमिक आवास योजना लाभ (Benefits)

  • हाउसिंग फार आल मिशन (अरबन) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र हिताधिकारियों को, संबंधित योजना के प्रावधानानुसार, मण्डल द्वारा अधिकतम् 1.50 लाख रूपये तक की सीमा में अनुदान।
  • स्वयं के भूखण्ड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम् 5 लाख रूपये निर्माण लागत की सीमा में, वास्तविक निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक, अनुदान।

निर्माण श्रमिक आवास योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Construction Workers Awas Yojana)

  • बीपीएल श्रेणी के हिताधिकारी को,
  • अनु. जाति/अनु. जन जाति के हिताधिकारी को,
  • विशेष योग्यजन को
  • केवल दो पुत्रियाँ वाले हिताधिकारियों को
  • पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार को
  • तथा एक से अधिक वर्षा अर्थात्, 2, 3 या 4 वर्षों से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी को वरीयता दी जावेगी।
  • मण्डल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो;
  • यदि स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनाता है तो भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नी/ पति का मालिकाना हक हो तथा उक्त भूखण्ड/सम्पत्ति विवाद रहित, बंधक रहित हो;
  • वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणिकरण पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता या उससे उच्च अभियन्ता से प्राप्त करना आवश्यक होगा;
  • यदि हिताधिकारी अथवा उसकी पत्नि/पति अथवा आश्रित पुत्र या पुत्री के नाम पर/मालिकाना हक में पहले से कोई आवास है तो ऐसे हिताधिकारी को इस योजना में अनुदान/सहायता देय नहीं होगी;
  • आवास का मालिकाना हक पति व पत्नी दोनों के संयुक्त नाम में होगा;

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