MP Fasal Bima List 2018 - Summary
PMFBY योजना सूखा, बाढ़, लम्बी सूखा अवधि, भूस्खलन, चक्रवात, तूफान, कीट और बीमारियों जैसे कई बाहरी जोखिमों से उत्पन्न होने वाली फसल पैदावार में किसी भी नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा आच्छादन प्रदान करती है। उपज में नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) की प्रक्रिया का संचालन करेगी।यदि सीसीई के आधार पर उपज के आंकड़ों में कमी होती है, तो किसानो को दावो का भुगतान किया जायेगा।
यह योजना फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा आच्छादन प्रदान करती है जिसमें बुवाई के पूर्व से फसल कटाई तक और फसल कटाई के बाद के जोखिम शामिल है। पीएमएफबीवाई योजना के तहत सभी उत्पादों को कृषि विभाग, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, ग्वालियर, पन्ना, सागर, शिवपुरी, टीकमगढ़ जिलों के किसान अपनी संबंधित बैंकों, जनसेवा केंद्रों (सीएससी) या एचडीएफसी एर्गो के अधिकृत एजेंटों से संपर्क करके ऊपर सूची बद्ध फसलों के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा आच्छादन प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के लिए बीमा आच्छादन प्राप्त करने के लिए वैधता अवधिका विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर उबलब्ध होगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने MP Fasal Bima List 2018 लिस्ट जारी की है जिसे नीचे दिए गए लिंक या वैकल्पिक लिंक का उपयोग करके PDF प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है।