Haryana Domicile Form 2025 - Summary
हरियाणा डोमिसाइल फॉर्म एक महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है जो राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की स्थायी निवास स्थिति को प्रमाणित करता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग सरकारी नौकरी, शिक्षा, छात्रवृत्ति, विभिन्न योजनाओं और अन्य सरकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) यह साबित करता है कि संबंधित व्यक्ति हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी है। इस दस्तावेज़ से व्यक्ति को राज्य सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने में मदद मिलती है। यह फॉर्म हरियाणा के राजस्व विभाग (Revenue Department) द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध कराया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- राशन कार्ड / वोटर आईडी
- जन्म प्रमाण पत्र / शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास का कोई अन्य प्रमाण (जैसे बिजली बिल, पानी का बिल आदि)
Eligibility Conditions
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) में नाम दर्ज होना अनिवार्य है।
- आवेदक कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा में रह रहा हो।
- सरकारी नौकरी या शिक्षा हेतु आवेदन करने वालों के लिए यह अनिवार्य है।
Haryana Domicile Kaise Banaye Online Apply
- सबसे पहले saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाएं।
- “Apply for Services” पर क्लिक करें और लॉगिन / रजिस्टर करें।
- Citizen Services में “निवास प्रमाण पत्र” (Domicile Certificate) विकल्प चुनें।
- सभी जरूरी विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सबमिट करने के बाद रसीद डाउनलोड करें और आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।