CCL Form Hindi

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CCL Form in Hindi

एक महिला सरकारी कर्मचारी को अपने दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए, चाहे वह पालन-पोषण के लिए हो या किसी की देखभाल के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उसकी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए, 730 दिनों के लिए चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती हैं।

राज्य सरकार द्वारा सारकारी महिला कर्मचारी  को चाइल्ड केयर लीव के दौरान ली गई छुट्टी का वेतन नियमानुसार ही दिया जाएगा। महिला कर्मचारी 18 वर्ष से अधिक बच्चे की लिए ही चाइल्ड केयर लीव  (CCL) ले सकती हैं। चाइल्ड केयर लीव  (Child Care Leave) के लिए आवेदन फॉर्म को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करे और इसमे पूछी गए सारी जानकारी दर्ज करके  राज्य सरकार द्वारा प्राधिकारी को जमा करे। चाइल्ड केयर लीव का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना चाइल्ड केयर लीव पर आगे नहीं बढ़ सकती है।

चाइल्ड केयर लीव – CCL (Child Care Levae) लेने के नियम

CCL Form – Documents Required

CCL Form Hindi

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