Beneficiary Registration Application Form Rajasthan - Summary
The beneficiary registration application form Rajasthan is designed to be simple and easy to fill. It requires essential personal information such as your name, address, and contact details. The Rajasthan government has several welfare schemes to support its citizens, and to benefit from these schemes, you must register as a beneficiary.
Once you complete the form and submit it with the necessary documents, the authorities will verify your details. If everything checks out, you will be registered as a beneficiary. It is highly recommended that interested individuals download the beneficiary registration application form Rajasthan and fill it out to apply for these schemes from the link provided below: https://labour.rajasthan.gov.in/
Details Required for Rajasthan Beneficiary Registration Application Form
This form is available online and can be easily downloaded. After filling in the required information, you will need to attach important documents such as your Aadhaar card, income certificate, and bank account details.
आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश
- आवेदक के कॉलम एक व दो में क्रमशः आवेदक तथा उसके पिता या पति का पूरा नाम अंकित किया जाना है।
- कॉलम तीन (एक) में आवेदक का वह पता अंकित किया जाना है जिस पर वह वर्तमान में निवास कर रहा है। पता पूर्ण लिखा जावे। इसी प्रकार कॉलम तीन (दो) में आवेदक के स्थायी निवास का पूर्ण पता अंकित किया जाना है।
- कॉलम चार में आवेदक अजा/अजजा आदि जिस वर्ग का हो, उसके अतिरिक्त अन्य वर्गों को काट दिया जाना है, जिससे आवेदक का वर्ग स्पष्ट हो सके।
- कॉलम पाँच में आवेदन की तिथि पर आवेदक द्वारा पूर्ण कर ली गयी आयु के वर्ष तथा कॉलम छः में उसकी जन्म तिथि वर्ष, माह, दिन में अंकित की जानी है। आवेदक की आयु के प्रमाण के लिए स्कूल का प्रमाण पत्र अथवा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र अथवा सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- कॉलम संख्या सात में आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (जो कक्षा उत्तीर्ण का हो) अंकित की जानी है।
- कॉलम संख्या आठ में आवेदक की वैवाहिक स्थिति में जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाना है।
- कॉल संख्या नी में आवेदक वर्तमान में जिस नियोजक के पास निर्माण कार्य कर रहा है, उसके सहित पिछले 12 माह में किए गये निर्माण कार्यों के नियोजकों का विवरण अंकित किया जाना है। वर्तमान नियोजक का नाम पता तथा दूरभाष संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जाये, जिससे आवश्यक होने पर पुष्टि की जा सके।
- कॉलम दस में आवेदक के परिवार का विवरण अंकित किया जाना है। यदि आवेदक के परिवार के सदस्य स्कूल में पढ़ रहें हो तो, उनके कक्षा व स्कूल का नाम व पता स्पष्ट अंकित किया जावे।
- यदि आवेदक ईएसआई तथा ईपीएफ से जुड़ा हुआ हो, तो उसके क्रमांक कॉलम ग्यारह में अंकित किये जाने हैं।
- कॉलम बारह में आवेदक द्वारा दिये गये विवरण की सत्यता की घोषणा की जानी है, जिस पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित हो।
- कॉलम तेरह में आवेदक के निर्माण कर्मकार होने का प्रमाण पत्र है, जिसे विवरण अंकित कर कर्मकार के नियोजक/ठेकेदार द्वारा अथवा निर्माण श्रमिकों की पंजीकृत यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री द्वारा अथवा संबंधित पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा अथवा क्षेत्र के श्रम निरीक्षक द्वारा (उपरोक्त चारों में से कोई एक) हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। यह प्रमाण पत्र आवेदक के पंजीयन हेतु आवश्यक है।
- उपरोक्त वर्णित प्ररूप-छ. में आवेदक द्वारा नामित/नामितियों का विवरण अंकित कर पुनः सस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान अंकित किया जाना।
You can download the Rajasthan Beneficiary Registration Application Form PDF using the link given below.