34540 Teacher List
बिहार राज्य में 34540 सहायक शिक्षकों की बहाली में बची हुई सीटों पर अदालती आदेश के बावजूद अबतक नियुक्ति नहीं किये जाने से नाराज कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को अगली तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ अदालती आदेश के अवमानना के दोषी के लिए आरोप तय किया जायेगा। न्यायमूर्ति पीबी बजन्थरी और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई की। कोर्ट का कहना था कि 19 अक्टूबर 2016 को हाईकोर्ट ने छह माह के भीतर सहायक शिक्षकों की बची हुई 2213 सीटों पर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। लेकिन करीब सात साल बाद भी बहाली नहीं की जा सकी।
कोर्ट ने उपस्थित निदेशक से जानना चाहा कि सहायक शिक्षकों की बहाली की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है। कोर्ट के सवाल पर उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी को सहायक शिक्षकों को बहाली करनी है। इसपर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी जिले में बहाली करने के लिए अधिकृत हो सकते हैं, लेकिन यह मामला पूरे राज्य का हैं। कोर्ट ने इस मामले को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
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